कानून व्यवस्था की स्थिति के संबंध में शिवगंगा के पुलिस अधीक्षक के अनुरोध के आधार पर 27 आरोपी उस दिन जेल से वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से अदालत के सामने पेश हुए। दोषियों, पीड़ितों के परिवार के सदस्यों और एसपीपी को सुनने के बाद विशेष अदालत के न्यायाधीश जी मुथुकुमारन ने 5 अगस्त शुक्रवार को सजा का ऐलान किया।

मदुरै: तमिलनाडु के शिवगंगा की एक विशेष अदालत ने शुक्रवार को कचनाथम में तीन दलितों की हत्या के सभी 27 आरोपियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई। 28 मई 2018 को अनुसूचित जाति समुदाय के अरुमुगम, ए षणमुगनाथन और वी चंद्रशेखरन की कचनाथम गांव में एक मंदिर उत्सव के विवाद में दूसरे समुदाय के लोगों द्वारा हत्या कर दी गई थी। हमले में कई दलित घायल हो गए।Judge Uttam Anand Case: धनबाद के जज उत्तम आनंद मर्डर केस में आज होगा सजा का ऐलान, एक साल में अंजाम तक पहुंचे दोषी
एक अगस्त को अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम के तहत मामलों की विशेष सुनवाई के लिए विशेष अदालत ने मामले में 27 आरोपियों को दोषी ठहराया और फैसला सुरक्षित रख लिया था। कानून व्यवस्था की स्थिति के संबंध में शिवगंगा के पुलिस अधीक्षक के अनुरोध के आधार पर 27 आरोपी उस दिन जेल से वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से अदालत के सामने पेश हुए। दोषियों, पीड़ितों के परिवार के सदस्यों और एसपीपी को सुनने के बाद विशेष अदालत के न्यायाधीश जी मुथुकुमारन ने 5 अगस्त शुक्रवार को सजा का ऐलान किया। जज ने सभी 27 आरोपियों को उम्रकैद की सजा सुनाई है।

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